पुलिस की लगाई धारा बदल कर हत्या में न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद,जुर्माना – रिः उमाशंकर
झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एव विशेष आवश्यक बस्तु अधिनियम न्यायाधीश शकील
अहमद के न्यायालय ने हत्या अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं पचास हजार रूपया के अर्थदण्ड
की सजा से दण्डित किया है। जुर्माने की आधी राशि मृतक के माता पिता को दी जाएगी।
अभियोजन के अनुसार वादी देवीदयाल पुत्र रामदास निवासी रानीपुर नईबस्ती ने थाना मउूरानीपुर
में तहरीर देकर बताया था कि 9 मार्च 2014 को उसका पुत्र राजू उर्फ बब्लू उम्र 30 को समय करीब
9 बजे उसका पडौसी अभियुक्त घनश्याम पुत्र कल्ले कोरी निवासी रानीपुर नईबस्ती लिवा ले गया।
उस समय उसने और उसके छोटे लडके ने देखा था। जब राजू घर वापस नहीं आया तो उसको
तलाश किया। जब तलाश किया तो घनश्याम के घर पास पहंुचे तो देखा कि राजू की लाश खून से
लथपथ पडी थी। घनाराम कुण्डी लगाकर छिपा बैठा था। पुलिस ने घनाराम के विरूद्व धारा 304
आईपीसी में मामला दर्ज किया था। बाद में अदालत में चार्ज पर मामला धारा 302 में परिवर्तित हो
गया।
इस मामले में न्यायालय के समक्ष सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदृलकांत श्रीवास्तव ने
अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में ठोस गवाह और सबूत प्रस्तुत किए जिससे अभियुक्त पर आरोप
साबित हो गया ।
न्यायाधीश शकील अहमद ने मामले में अभियुक्त को धारा 302 में आरोपी पाते हुए आजीवन
कारावास और 50 हजार रूपया अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। आधा जुमाने की राशि
मृतक के माता पिता को देने के आदेश दिए गए है।
रिः उमाशंकर